लखनऊ । हजरतगंज और राजभवन के आसपास स्थित स्कूलों को अब पांचवीं तक के बच्चों का पिक ऐंड ड्रॉप कैंपस में ही शुरू करना होगा। हाईकोर्ट ने जेसीपी और ट्रैफिक पुलिस को एक सप्ताह में यह व्यवस्था शुरू करवाने का निर्देश दिया है। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस बृजराज सिंह की बेंच ने साल 2020 में गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
अनियंत्रित ट्रैफिक बच्चों के लिए साबित हो सकता है खतरा
कोर्ट ने कहा कि सड़क का अनियंत्रित ट्रैफिक बच्चों के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में स्कूल वैन को कैंपस में जाने की अनुमति दें। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर जेसीपी को भी हाजिर होने को कहा है।
याचिका पर पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अविनाश मेहरोत्रा मामले में 14 अगस्त 2017 को बच्चों की सुरक्षा और स्कूलों में सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाने को लेकर कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे।
दिशानिर्देशों के अनुरूप स्कूलों में सुरक्षा उपाय न करने पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि भारी मात्रा में दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए, लेकिन एक भी दस्तावेज में स्कूलों के निरीक्षण की बात नहीं है। कोर्ट ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने और उसे कोर्ट में उपस्थित होकर शपथपत्र पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर शपथपत्र संतोषजनक नहीं मिला तो मुख्य सचिव को तलब किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।