बैंक शाखा प्रबंधक को पांच साल की कठोर कारावास की सजा

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Bank branch manager sentenced to five years rigorous imprisonment

लखनऊ। सीबीआई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में इलाहाबाद बैंक बहराइच (यूपी) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक सीबीआई कोर्ट संख्या 2 लखनऊ ने इलाहाबाद बैंक बहराइच (यूपी) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोरंजन कार्तिक को 20000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि सीबीआई ने आरोपी मनोरंजन कार्तिक तत्कालीन शाखा प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने 3.5 लाख रुपये के व्यक्तिगत ऋण को मंजूरी देने के लिए शिकायतकर्ता से 10000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी तत्कालीन शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बहराइच (यूपी) को शिकायतकर्ता से 9500 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ 29 जून 2017 को आरोप पत्र दायर किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।