लखनऊ। राजधानी में पहली बार नए कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लगाई गई है। पूर्व में यह व्यवस्था सीआरपीसी की धारा -144 के तहत चल लगाई जाती थी।
पूर्व में सीआरपीसी की धारा-144 के नाम से जाना जाता था
संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्ता) अमित वर्मा के मुताबिक आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबन्धन, चेहल्लुम , जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं, विभिन्न राजनैतिक पार्टियों और भारतीय किसान संगठनों के प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन प्रस्तावित है।
शहर में शान्ति व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन के लिए धारा-163 लागू की गई है। पूर्व में यह व्यवस्था सीआरपीसी की धारा -144 कही जाती थी। बीएनएसएस की धारा 163 आगामी 14 सितंबर तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे भी ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर फौरन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विधानभवन की परिधि में ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी हथियारों का शक्ति प्रदर्शन, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर आदि पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। नवीन निषेधाज्ञा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन करने पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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