इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर
लखनऊ। अयोध्या में प्रस्तावित मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद निर्माण के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में गौतमपल्ली थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस उपायुक्त मध्य रवीना त्यागी ने बुधवार को मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जालसाजों ने मस्जिद चित्र के साथ एक बैंक खाता नंबर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर चंदे की मांग की थी। मामले में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी जुफर अहमद फारुकी ने गौतमपल्ली थाने में मंगलवार को तहरीर दी थी।
मस्जिद की फोटो व खाता नंबर वायरल कर मांगा गया चंदा
जुफर अहमद फारुकी ने तहरीर में बताया था कि ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन के व्हाट्सएप पर मंगलवार सुबह 10:56 बजे एक इमेज आई थी। जिसमें प्रस्तावित मस्जिद का चित्र बना हुआ है। एक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का खाता नंबर भी था। यह व्हाट्सएप मैसेज और इमेज अयोध्या के अरशद अफजाल खान द्वारा अतहर हुसैन को भेजकर पूछा कि क्या यह सही है? फारुकी ने बताया कि मस्जिद के नाम पर चंदा इक_ा करने के लिए यह खाता खुलवाया गया है।
जबकि ट्रस्ट के द्वारा ऐसा कोई खाता नहीं संचालित किया जा रहा है। जालसाजों के द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करने के लिए इंटरनेट मीडिया पर मस्जिद का चित्र और खाता प्रसारित कर अवैध चंदा और धन वसूली किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद के विवाद में पारित आदेश द्वारा अयोध्या में मस्जिद के निर्माण हेतु पांच एकड़ की जमीन सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को आवंटित की थी। जिसकी देख भाल उपरोक्त ट्रस्ट द्वारा की जाती है।
उसी भूमि पर ट्रस्ट द्वारा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद प्रस्तावित है। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने बताया कि ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। साक्ष्य के आधार पर मामले से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।
ट्रस्ट की तरफ से कोई भी बैंक खाता नहीं खोला
मुख्य ट्रस्टी जुफर अहमद फारूकी ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग गलत तरीके से मस्जिद निर्माण के नाम पर पैसे वसूलने के काम में लगे हैं। ट्रस्ट ने आम लोगों से ऐसे खाते में पैसा न डालने की अपील भी जारी की है। मस्जिद बनाने के लिए अभी तक ट्रस्ट की तरफ से कोई भी बैंक खाता नहीं खोला गया है। इससे साफ है कि कोई मस्जिद के नाम पर ठगी का धंधा कर रहा है और चंदे का पैसा जमा कर रहा है।
मस्जिद के लिए मिली है 5 एकड़ जमीन
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद में पारित आदेश में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के नाम से यह जमीन अयोध्या में ही आवंटित की गई है। ट्रस्ट की तरफ से उसकी देखभाल की जा रही है।