स्कूटी सवार नाबालिग बच्चों के पिता को पुलिस ने दी चेतावनी

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लखनऊ।  18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे और स्कूली छात्र-छात्राओं को बाइक-स्कूली या चार पहिया वाहन चलाना बंद कर दें। क्योंकि नाबालिग अगर बाइक या स्कूटी अथवा कार चलाते पकड़े गए तो 25 हजार जुर्माने के साथ पिता को जेल हो सकती हैं।

इसी सिलसिले में सोमवार को ट्रैफिक पुलिस ने हजरतगंज में चेकिंग अभियान चलाया। जहां पहली पर पकड़े गए नाबालिग वाहन सवारों के पिता को पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया।

सोमवार को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात मध्य क्षेत्र के निर्देशन में हजरतगंज क्षेत्र में टीआई वेंकटेश्वर सिंह और देशदीपक सिंह के अलावा कैसरबाग क्षेत्र प्रभारी व यातायात पुलिस टीम ने अभियान चलाया। जहां 18 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र व छात्राओं के दो पहिया व चार पहिया वाहनों के संचालन के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इस दौरान अभिभावकों को जागरूक करते हुए भविष्य के लिए चेतावनी दी। टीआई ने सभी अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वह अपने 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मोटर वाहन ना दें।

अभियान के दौरान कार्रवाई

1. जागरूक किये गये बालकों की संख्या-  1200
2. अभिभावकों को अवगत कराने की संख्या- 912
3. चालानी कार्यवाही की संख्या- 112
4. स्कूली वाहनों का परमिट/फिटनेस चेक किये गये वाहनों की संख्या- 356
5. बिना फिटनेस के पाये गये वाहनों के विरूद्ध की गयी चालानी कार्रवाई – 33